Income Tax Exemption : आपको जानकर आश्चर्य होगा की आज भी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां के निवासी को कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है जी हां हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की जो हर 12 लाख से अधिक की आए रखनाले व्यक्ति को चुकाना पड़ता है लेकिन देश का मात्र एक ही राज्य ऐसा है जो इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर रहा है इसके पीछे कानूनी एवं राजनीतिक दोनों कारण मौजूद है यह छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत दी जाती है।
दरअसल हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार को इनकम टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है सिक्किम राज्य साल 1975 तक एक स्वतंत्र रियासत थी उसे वक्त वहां की अपनी टैक्स व्यवस्था थी लेकिन जब यह रियासत भारत में शामिल हुई तो वहां के नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट देने का वचन दिया गया जिससे वहां की पुरानी व्यवस्था पहले की तरह बनी रहे सके इनकम टैक्स में मिल रही छूट को कानूनी व्यवस्था में लाने के लिए 2008 में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 10(26AAA को लागू किया इस धारा के तहत सिर्फ सिक्किम के मूल निवासी व्यक्तियों को इनकम टैक्स में छूट मिल रही है।
सिक्किमी यानी कौन ?
कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर किन लोगों को टैक्स में छूट मिल रही है यहां पर हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति का जन्म 26 अप्रैल 1975 से पहले से पहले हुआ है और Sikkim Subjects Register में दर्ज हैं या वह लोग जिनके पास सिक्किम राज्य सरकार द्वारा जारी Certificate of Identification (COI) है सिर्फ उन्हें ही मूल सिक्किम निवासी माना जाएगा।
हालांकि, जो भी व्यक्ति 1975 से पहले सिक्किम में जाकर बसे है उन्हें Old Settlers के नाम से जाना जाता है उन्हें इस इनकम टैक्स छूट का कोई भी लाभ प्रदान किया जाता नहीं है क्योंकि उनका नाम राज्य के जन्म रजिस्ट्रेशन में नहीं है दरअसल अभी कुछ ही समय पहले कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने आया जिसमें कोर्ट ने कहा की सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए इसके बाद केंद्र सरकार को धारा 10(26AAA) में बदलाव करने का सुझाव दिया गया है।
सिक्किम राज्य में पहले एक समय ऐसा भी था कि जब राज्य की कोई महिला अन्य राज्य के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो उसे इस इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता था लेकिन सरकार द्वारा इस लैंगिक भेदभाव के तहत असंवैधानिक बताया अब इन महिलाओं को भी इनकम टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है।
कुछ जरुरी बातें
सिक्किम के निवासी को पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह बिना पैन कार्ड के भी निवेश कर सकते हैं इनकम टैक्स की यह छूट न सिर्फ नागरिकों को आर्थिक राहत देती है बल्कि राज्य में व्यापार के अवसर भी बढ़ती है यह राज्य देश का एक अजूबा बनकर उभर आया है जहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है।